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नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित
शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है, जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरुरत नहीं है।
दरअसल केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिस पर सुनवाई जारी है।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविन्द्र डुडेजा की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
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ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
एएसजी राजू ने कहा कि लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए समय नहीं दिया गया यह बिल्कुल भी उचित नहीं है।
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ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया है। एएसजी राजू ने कहा कि हमारा मामला काफी मजबूत है। उन्होंने सिंघवी की मौजूदगी का विरोध किया।
ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं।
इससे पहले ईडी के वकील ने आज ही हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी।
ईडी की तरफ से एएसजी राजू और वकील जोएब हुसैन हाईकोर्ट में मौजूद रहे।
दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे।
ईडी के वकीलों की एक टीम राउज एवेन्यू कोर्ट भी पहुंची थी।
केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली है।
इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है। अब संभव है कि सीबीआई अपना दांव चले।
हालांकि इस मामले के बाकी दूसरे आरोपियों को भी ईडी मामले में निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली है।
उधर, ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को वो दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगा।