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चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर लगाई गई चुनाव आचार संहिता के दौरान आजाद व निष्पक्ष चुनावों को यकीनी बनाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त (कर), पंजाब विकास प्रताप और आयुक्त, उत्पाद एवं कराधान पंजाब वरुण रूजम के दिशा-निर्देशों के अनुसार शराब की तस्करी और अवैध शराब बनाने से संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
चुनावी मौसम के दौरान उत्पाद विभाग की व्यापक योजना के परिणामस्वरूप लगभग 1058 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा 937 गिरफ्तारियां की गईं, 16965 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, इसके साथ साथ 2756729 लीटर शराब बरामद और नष्ट की गई और 108180 बोतलें पीएमएल/आईएमएफएल/बीयर जब्त की गईं।
अधिकारियों की टीमों ने शराब तस्करी, ईएनए तस्करी और अन्य उत्पाद संबंधी अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन मामलों के सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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अवैध शराब तस्करी में शामिल लाइसेंस धारकों पर भी आबकारी विभाग ने शिकंजा कस दिया है, इस दौरान उनके ठेके बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा, प्रारंभिक जांच के आधार पर, पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की विभिन्न धाराओं के तहत मालिकों/सक्रिय भागीदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं।
आबकारी से संबंधित अपराधों के खिलाफ युद्ध स्तर पर डिस्टिलरी, बरुअरीज और बॉटलिंग प्लांट जैसी विनिर्माण इकाइयों पर पैनी नजर रखी जा रही है तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन में शामिल किसी को भी नहीं बख्शा गया है।
बॉटलिंग प्लांट में से एक प्लांट की अचानक चैकिंग के दौरान पाया गया कि मेसर्स बोरिश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड गांव बेहड़ा तहसील डेराबस्सी जिला एसएएस नगर में चलाई जा रही यूनिट द्वारा पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा था।
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परिणामस्वरूप, पंजाब के उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा उक्त बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही, राज्य में शराब के प्रवाह पर पैनी नजर रखी जा रही है और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शराब के अवैध प्रवाह और बिक्री की जांच के लिए राज्य भर में 126 चेकपॉइंट/चेकिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं।
पंजाब आबकारी विभाग अवैध शराब तस्करी पर नकेल कस कर यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है जिससे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित हों।