दिल्ली की प्यास बुझाने को हिमाचल छोड़ेगा ज्यादा पानी, हरियाणा की नही चलेगी मनमानी: सुप्रीम कोर्ट का आया आदेश। पढ़े सारी जानकारी

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चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

देश की सर्वोच्च न्याय पालिका सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को उसके पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी को छोडऩे की अनुमति दे दी और इसके लिए हरियाणा को निर्देश दिया गया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीने वाले पानी के संकट को कम करने के लिए हथिनीकुंड से वजीराबाद तक सरप्लस पानी के बहाव को बना किसी रुकावट दिल्ली तक पहुंचाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 7 जून को हरियाणा को पूर्व सूचना देकर अतिरिक्त पानी छोडऩे को कहा है। इसने ऊपरी यमुना रिवर बोर्ड को हिमाचल प्रदेश द्वारा हथिनीकुंड में छोड़े गए पानी को मापने के लिए कहा गया है।

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 जून तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।