त्योहारों से पहला झटका! इतने रुपये महंगा हो गया LPG Cylinder, आज से हुए ये बड़े बदलाव, हर जेब पर होगा असर!

नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित

(October Overhaul: Major Changes Impacting Your Wallet!) आज से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो रही है। हर माह की तरह इस माह भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।

1 अक्टूबर यानी आज से देशभर में आधार कार्ड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि

योजना समेत इनकम टैक्स जैसे 10 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं।

इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पडऩे वाला है।

पहली तारीख को पहला झटका एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर लगा है।

दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अक्टूबर के पहले दिन 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है।

पहला बदलाव : एलपीजी के दाम

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव करती है।

इस महीने भी इसके दाव में बदलाव हुआ है। बीते कुछ समय से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव देखने को मिला है।

आईओसीएल के मुताबिक, बीते महीने 1 सितंबर 2024 से राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर 1652.50 रुपये से बढक़र 169150 रुपये का हो गया था। यहां पर प्रति सिलेंडर 39 रुपये की बढ़ोतरी की गई।

अक्टूबर की पहली तारीख को भी 19 केजी वाले सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं।

ताजा बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढक़र अब 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है।

मुंबई में ये 1644 रुपये से बढक़र 1692.50 रुपये का, कोलकाता में 1802.50 रुपये से 1850.50 रुपये और चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर

1903 रुपये कर दी गई है, जो अब तक 1855 रुपये थी।

दूसरा बदलाव : एटीएफ की कीमतों में कटौती

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईधन यानी एटीएफ और सीएनडी-पीएनजी के दााम भी संशोधित करती है।

सितंबर महीने में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी। राजधानी दिल्ली में इसका दाम अगस्त के 97,975.72 रुपये प्रति किलोलीटर से घटकर 93,480.22 रुपये प्रति किलो लीटर हो गया था।

वहीं अक्टूबर की पहली तारीख को भी राहत मिली है और ये और सस्ता हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 87,597.22 रुपये प्रति किलोलीटर पर आ गई है।

तीसरा बदलाव: एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बदले नियम

एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव आज से हो रहा है।

एचडीएफसी बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए लायल्टी प्रोग्राम को बदला गया है।

इसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफार्म पर ऐप्पल प्रोडक्ट के रिवार्ड प्वाइंट के डिम्पशन क एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया गया है।

चौथा बदलाव: सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना की योजना से जुड़ा एक बड़ा नियम बदला गगगया है और ये बदलाव भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है।

इसके तहत पहली तारीख से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं।

नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का एसएसवाई अकाउंट ऐसे व्यक्ति द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता नेचुरल पैरेंट्स या लीगल गार्जिंयन को ट्रांसफर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो अकाउंट बंद हो सकता है।

पांचवां बदलाव: पीपीएफ खाते से जुड़ा नियम

स्माल सेविंग स्कीम के तहत पीपीएफ योजना में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव आज से लागू होंगे।

21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियम के बारे में गाइडलाइन जारी की गई थी।

जिसके तहत पीपीएफ के तीन नए नियमों को लागू किया जाएगा।

इसके तहत एक से अधिक अकाउंट रखने पर दो अकाउंट पहले अकाउंट में मर्ज करने होंगे।

दो और बदलाव नाबालिग अकाउंट और एनआरआई अकाउंट से जुड़ा हुआ है।

छठवां बदलाव : शेयर बायबैक

1 अक्टूबर से शेयर बायबैक के टैक्सेशन के संबंध में एक नया नियम लागू हो रहा है।

अब शेयरधारक बायबैक इनकम पर टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो डिविडेंड के टैक्सेशन पर लागू होगा।

यह बदलाव कंपनियों से टैक्स का बोझ शेयर होल्डर्स पर ट्रांसफर करेगा।

सातवां बदलाव: आधार कार्ड से जुड़ा नियम

केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है।

इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है।

1 अक्टूबर, 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएंगे।

बजट के अनुसार, अधिनियम की धारा 139एए के तहत 1 जुलाई 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

आठवां बदलवा: इनकम टैक्स से जुड़ा नियम

बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव का ऐलान किया था, जो 1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं।

टीडीएस रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 शामिल हैं। टीडीएस के तहत बांड के तहत फ्लोटिंग रेट पर 10 प्रतिशत टीडीएस कटौती लागू होगा।

वहीं धारा 19डीए, 194एच, 194-आईबी और 194एम के तहत भुगतान के लिए टीडीएस की रेट्स कम कर दी गई हैं।

इन धाराओं के लिए पहले 5 प्रतिशत की जगह अब कम की गई दरें 2 प्रतिशत हैं।

इसके अलावा, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 की शुरुआत की गई, जिसके तहत पेंडिंग टैक्स मामलों का निपटारा किया जाएगा।

नौवां बदलाव: क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बचत खातों के लिए लागू कुछ क्रेडिट संबंधी सर्विस कास्ट में बदलाव की घोषणा की है।

संशोधन में न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखना, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डीडी की कापी बनाना, चेक (ईसीएस समेत), वापसी लागत और लॉकर रेंट चार्ज शामिल हैं। नए शुल्क 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।

आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 से आप पिछले कैलेंडर तिमाही में 10,000 रुपये खर्च करके दो कमाप्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का आनंद ले सकते हैं।

दसवां बदलाव: एफएंडओ ट्रेडिंग से जुड़ा नियम

1 अक्टूबर से फ्यूचर एंड आप्शन (एफ एंड ओ) पर लागू होने वाला सिक्योरिटी ट्रांजेक्शनरेट (एसटीटी) बढऩे वाला है।
आप्शंस की सेल पर एसटीटी प्रीमियम के 0.0625प्रतिशत से बढक़र 0.1 प्रतिशत हो जाएगा। फ्यूचर सेल करने पर एसटीटी ट्रेड प्राइस के 0.0125प्रतिशत से बढक़र 0.02 प्रतिशत हो जाएगा।