नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(7th Pay Commission: Double Transport Allowance for Disabled Govt Employees) केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए जो किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं, सरकार ने उनके ट्रांसपोर्ट भत्ते को दोगुना करने का ऐलान किया है। यह निर्णय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लिया गया है और वित्त मंत्रालय ने इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।
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वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, विकलांगता की कुछ विशेष श्रेणियों में आने वाले कर्मचारियों को अब सामान्य दर की तुलना में दोगुना ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलेगा। यह आदेश 15 सितंबर 2022 को जारी पुराने निर्देशों में संशोधन के बाद लागू किया गया है।
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संशोधित आदेश में ‘विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016’ के तहत विकलांगता की श्रेणियों को पुनर्परिभाषित किया गया है। इसके तहत तीन मुख्य श्रेणियों के कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। पहली, लोकोमोटर विकलांगता, जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन, मांसपेशी डिस्ट्रोफी, अंधापन, कम दृष्टि, बहरापन, रीढ़ की हड्डी की चोट, मानसिक बीमारी, ऑटिज़्म और पार्किंसंस जैसी स्थितियां शामिल हैं। दूसरी, रक्त संबंधी विकलांगताएं जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग। तीसरी, एकाधिक विकलांगताएं, जिसमें कर्मचारी दो या अधिक विकलांगताओं से पीड़ित हों।