चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(High Court Stays Process of Filling BBMB Secretary Post)पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के सचिव पद को भरने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह फैसला उस वक्त आया जब पदाधिकारी की रिटायरमेंट के चलते यह पद खाली हुए अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है।
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जस्टिस संदीप मौदगिल की अदालत ने बीबीएमबी और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 25 जुलाई को जारी उस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसके जरिए सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने उस आदेश पर भी स्टे दे दिया, जिसके तहत बिना बोर्ड की स्वीकृति के “सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटी” का गठन किया गया था।
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यह निर्देश रामदीप सिंह बैंस और अन्य याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर.एस. रंधावा, तरन्नुम मदान और रविंदर कौर ने दलील दी कि सचिव पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाने का प्रस्ताव अभी केवल चेयरमैन के पास लंबित था, न कि पूरे बोर्ड की मंजूरी से। इस तरह यह प्रक्रिया BBMB नियम 1974 के नियम 9 का उल्लंघन है।
मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।