ऊना । राजवीर दीक्षित
(Una Farmers Protest Against New Tree Felling Rules)ऊना ज़िले के किसानों और वन ठेकेदारों ने आज जिला मुख्यालय पर वन विभाग द्वारा निजी गैर-जंगल भूमि से पेड़ों की बिक्री पर लगाए गए नए सख्त नियमों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा।
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कोटला खुर्द गांव के नंबरदार सुग्रीव नंद, जिनके पास लगभग 600 कनाल पेड़ों से ढकी भूमि है, ने कहा कि तेज़ी से बढ़ने वाली सॉफ्टवुड प्रजातियाँ जैसे पेपर मलबरी (स्थानीय तौर पर ‘तूत’ के नाम से जानी जाती है) ने निजी जमीनों और चरागाहों पर कब्जा जमा लिया है। दो से तीन वर्षों में ये पेड़ पूरी तरह विकसित हो जाते हैं और अन्य मूल्यवान प्रजातियों के लिए खतरा बन जाते हैं, क्योंकि पेपर मलबरी तेज़ हवाओं में आसानी से टूट या उखड़ जाती है। “इन पेड़ों को हटाना ज़रूरी है,” उन्होंने कहा, साथ ही बताया कि किसान पहले से ही वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हैं।
इस प्रक्रिया में पटवारी और पंचायत प्रधान द्वारा भूमि स्वामित्व की पुष्टि की जाती है, जिसके बाद संबंधित वनरक्षक स्थल का निरीक्षण करता है।
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हालाँकि, गुरुवार को ऊना वन प्रभाग ने नए लिखित आदेश जारी किए, जिनके अनुसार आवेदन के साथ खड़े पेड़ों की तस्वीरें — भूमि मालिक और पटवारी के साथ — लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पेड़ों की कटाई की अनुमति मिलने के बाद, वनरक्षक को फिर से वाहन में लदे लकड़ी के गट्ठों की तस्वीर भूमि मालिक की मौजूदगी में लेनी होगी, ताकि उसका रिकॉर्ड रखा जा सके।
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एक वन ठेकेदार ने बताया कि अब यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल हो गई है, क्योंकि इसमें पटवारी और पंचायत प्रधान दोनों की मौजूदगी आवश्यक है, जिन्हें तस्वीरों के लिए पहाड़ी इलाकों तक जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम किसी अन्य ज़िले में लागू नहीं है और इसे तुरंत समीक्षा के लिए लिया जाना चाहिए, क्योंकि मैदानी इलाकों में पेपर मलबरी जैसी गैर-लकड़ी प्रजातियों का कोई विशेष मूल्य नहीं है और इन्हें हटाना ज़रूरी है ताकि अन्य पेड़ पनप सकें।
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संपर्क किए जाने पर ऊना के प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) सुशील राणा ने कहा कि पेड़ों के स्वामित्व की पुष्टि तभी की जा सकती है जब पटवारी और पंचायत प्रधान मौके पर विवरण की जांच करें।
DFO ने आगे बताया कि एक बार वाहन में लकड़ी लादे जाने और उसकी तस्वीर लिए जाने के बाद, वन अधिकारी उड़न दस्तों के माध्यम से परिवहन किए जा रहे लकड़ी की जांच कर सकते हैं। उन्होंने कहा, “यह प्रणाली अवैध कटाई पर रोक लगाने और प्रतिबंधित वन उत्पादों को राज्य से बाहर ले जाने से रोकने के लिए लागू की गई है।”


















