छेड़छाड़ मामले में AAP विधायक मंजींदर लालपुरा को हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित

(HC denies immediate relief to AAP MLA Manjinder Lalpura in molestation case)पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मंजींदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने हमले और छेड़छाड़ के मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मंगलवार को हुई सुनवाई में लालपुरा की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने अपनी सजा पर अंतरिम रोक लगाने की अपील की थी।

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हाईकोर्ट ने कहा कि इस चरण पर दखल देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी तक उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई, जो अगले महीने तय की गई है, पर पूरा केस रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए।
गौरतलब है कि इसी साल तरनतारन की एक अदालत ने लालपुरा और सात अन्य आरोपियों को एक महिला से कार्यक्रम के दौरान छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने सभी को चार साल की कठोर कैद की सजा सुनाई थी।

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इस सजा के बाद लालपुरा की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि यह मामला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2013 के ‘लिली थॉमस बनाम भारत सरकार’ मामले के तहत स्वतः अयोग्यता (डिसक्वालिफिकेशन) की प्रक्रिया को लागू कर सकता है।

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राजनीतिक हलकों में इस मामले ने हलचल मचा दी है। विपक्ष ने AAP नेतृत्व पर आरोप लगाया है कि वह “महिला सम्मान” के मामलों में दोहरे मापदंड अपना रही है। वहीं, पार्टी सूत्रों के अनुसार लालपुरा ने अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी जारी रखी है और उन्हें न्यायपालिका से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद है।

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