चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(WhatsApp Chat Trouble: Delhi Man Gets ₹22 Crore Tax Notice)सोचिए, अगर किसी दिन आपके मोबाइल की WhatsApp चैट या फोटो के आधार पर आपको 22 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिल जाए तो क्या होगा? ऐसा ही वाकया दिल्ली के एक व्यक्ति श्री कुमार के साथ हुआ। आयकर विभाग ने उनके मोबाइल में मिली कुछ चैट्स और तस्वीरों के आधार पर उन्हें 22 करोड़ रुपये की “अनएक्सप्लेंड इन्वेस्टमेंट” का नोटिस भेज दिया।
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब विभाग ने एक रियल एस्टेट कंपनी पर छापा मारा। जांच के दौरान प्रवीण जैन नामक व्यक्ति के मोबाइल से कुछ WhatsApp चैट और लिफ़ाफ़ों की तस्वीरें मिलीं, जिन पर अलग-अलग नाम लिखे थे। इनमें से एक लिफ़ाफ़े पर “कुमार” नाम देखकर विभाग ने मान लिया कि उन्होंने कंपनी में 22 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
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आयकर कानून की धारा 153C और 69 के तहत कार्रवाई करते हुए विभाग ने कुमार पर करोड़ों के अघोषित निवेश और ब्याज का आरोप लगाया। हालांकि विभाग यह साबित नहीं कर सका कि यह निवेश कब, कहां और कैसे हुआ।
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कुमार ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनका न तो कंपनी से और न ही प्रवीण जैन से कोई संबंध है। इसके बावजूद विभाग ने टैक्स आदेश जारी किया।
आख़िरकार मामला ITAT दिल्ली पहुंचा, जहां ट्रिब्यूनल ने कुमार को राहत दी। अदालत ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष की WhatsApp चैट के आधार पर टैक्स कार्रवाई नहीं हो सकती। ठोस सबूतों के अभाव में 22 करोड़ रुपये की टैक्स मांग रद्द कर दी गई और विभाग की कार्रवाई को “बिना साक्ष्य की कहानी” बताया गया।

















