बजट 2026: करदाताओं को राहत नहीं, नए आयकर कानून पर सरकार का बड़ा दांव

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(No Change in Income Tax Slabs in Budget 2026)इनकम टैक्स स्लैब बजट 2026 को लेकर आम करदाताओं, खासकर मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की उम्मीदें इस बार पूरी नहीं हो सकीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान देशभर की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि क्या आयकर स्लैब में कोई राहत मिलेगी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही, किसी नई टैक्स छूट का भी ऐलान नहीं हुआ, जिससे आम करदाताओं में निराशा देखी गई।

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हालांकि, बजट 2026 में आयकर व्यवस्था को सरल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कुछ अहम कदम जरूर उठाए गए हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके तहत आयकर फॉर्म को पहले से अधिक सरल बनाया जाएगा, ताकि आम लोग बिना किसी जटिलता के रिटर्न दाखिल कर सकें।

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नए कानून में तकनीकी त्रुटियों को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। अब मामूली तकनीकी गलतियों पर भारी जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि केवल छोटे कर अपराधों पर ही दंड का प्रावधान होगा। इससे ईमानदार करदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

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इसके अलावा, विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आई है। विदेश यात्रा पर लगने वाली टीसीएस (TCS) दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वालों का वित्तीय बोझ कुछ हद तक कम होगा।

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आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को भी नए सिरे से व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ITR-1 और ITR-2 भरने वाले करदाता 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, जबकि गैर-ऑडिट व्यवसायिक मामलों और ट्रस्टों को 31 अगस्त तक का समय दिया जाएगा। वहीं, मामूली शुल्क के साथ संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव भी बजट की एक अहम घोषणा मानी जा रही है।

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