नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Centre Scraps 18% Excise Duty on Unbranded Tobacco Products)मोदी सरकार ने तंबाकू क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए एक अहम नीतिगत फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने बिना ब्रांड वाले और खुदरा बिक्री के लिए पैक न किए जाने वाले गैर-निर्मित तंबाकू (Unmanufactured Tobacco) उत्पादों पर लगने वाली 18 प्रतिशत केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी को समाप्त करने का निर्णय किया है। इस संबंध में सरकार ने 1 फरवरी 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम को असंगठित तंबाकू क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है।
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सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक लाभ असंगठित क्षेत्र के तंबाकू किसानों, छोटे निर्माताओं और थोक व्यापारियों को मिलेगा। अब केवल उसी गैर-निर्मित तंबाकू पर शून्य प्रतिशत उत्पाद शुल्क लागू होगा, जो न तो ब्रांडेड है और न ही जिसे खुदरा बिक्री के लिए पैक किया गया है। इससे छोटे स्तर पर तंबाकू उत्पादन और व्यापार करने वालों की लागत में कमी आएगी और उनकी आय में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि ब्रांडेड या रिटेल बिक्री के लिए पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर 18 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी पहले की तरह लागू रहेगी।
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विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी बड़ी तंबाकू कंपनियों के कारोबार या शेयरों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनियां मुख्य रूप से ब्रांडेड और प्रोसेस्ड तंबाकू उत्पादों का ही व्यापार करती हैं, जो इस छूट के दायरे में नहीं आते। इसलिए इनके मुनाफे पर किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई जा रही है।
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इसके साथ ही सरकार ने बिना ब्रांड वाले और गैर-प्रोसेस्ड तंबाकू के आयात पर कस्टम ड्यूटी में भी समान राहत देने का फैसला किया है। इस कदम से कर ढांचे में मौजूद विसंगतियों को दूर करने और ब्रांडेड व गैर-ब्रांडेड तंबाकू के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, यह फैसला तंबाकू क्षेत्र के छोटे हितधारकों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है।

















