चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Punjab’s Dry Day Policy to Ensure Law and Order During Village Elections) पंजाब वासियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव 2024 के लिए एक अहम फैसला लिया है। चुनाव के मद्देनजर पंजाब के गांवों में 15 अक्टूबर 2024 की रात 12 बजे से 16 अक्टूबर 2024 की सुबह 10 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। इस बीच राज्य के गांवों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इस संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के कार्यकारी कमिश्नर और आबकारी विभाग को हिदायतें जारी कर दी है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राई डे की घोषणा 15 अक्टूबर आधी रात से लागू होगी और प्रतिबंध 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक जारी रहेगा।
➡️ देखें Video: कुल्हड़ पिज्जा परिवार के खिलाफ हो गए निहंग, दे दी चेतावनी।
पंजाब के गांवों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, खरीद और सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
जानकारी के लिए बताया गया है कि यह प्रतिबंध पंजाब के सभी गांवों में लागू होगा और चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।