चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab Govt’s Strict Order: Update Land Records by March 24)पंजाब सरकार ने राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने और जमीन संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को जारी आदेश के अनुसार, अदालतों द्वारा जारी स्टे और अन्य आदेशों को अब 3 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, इन्हें तुरंत जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा ताकि किसी भी प्रॉपर्टी का गलत तरीके से लेन-देन न हो सके।
➡️ हमारे Video चैनल को देखने के लिए इस Line को Click करें, Follow करें व Like करें। आपको Updates मिलते रहेंगे।
सरकार के इस कदम से जमीन विवादों में कमी आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। पहले, स्टे ऑर्डर को महीनों तक दर्ज नहीं किया जाता था, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अब 24 मार्च तक सभी लंबित स्टे ऑर्डर ऑनलाइन और रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
एसएसपी नानक सिंह ने ‘कर्नल’ मामले में पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर लिया बड़ा ‘एक्शन’
भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में अगर कोई स्टे ऑर्डर 4 घंटे के भीतर ऑनलाइन अपलोड और जमाबंदी में दर्ज नहीं किया जाता है और इसके कारण प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाती है, तो संबंधित अधिकारी—सब-रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री क्लर्क और पटवारी—को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस फैसले को राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाने और जमीन संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।