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बाजवा के ’50 बम’ बयान पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी।

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Court Hears Bajwa Bomb Remark Today) पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा के बमों को लेकर दिए गए विवादित बयान की आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस केस में अब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है, जबकि सरकार आज कोर्ट में उनके फोन का पासवर्ड न देने के मसले पर जवाब दाखिल करेगी।

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बाजवा ने हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि “पंजाब में 50 ग्रेनेड आए थे, जिनमें से 18 का इस्तेमाल हो चुका है और 32 अभी बाकी हैं।” इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक भूचाल आ गया और 13 अप्रैल को मोहाली के साइबर क्राइम थाने में उनके खिलाफ एक महिला पुलिस कर्मचारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई।

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पूछताछ और फोन जमा
बाजवा से अब तक दो बार—19 और 25 अप्रैल को—पूछताछ हो चुकी है। 25 अप्रैल को करीब साढ़े छह घंटे तक उनसे सवाल-जवाब किए गए। उन्होंने अपना मोबाइल फोन तो जांच टीम को सौंप दिया है, लेकिन पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया। बाजवा का कहना है कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फोन का पासवर्ड देना उनकी निजता का हनन होगा।

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सरकार और विपक्ष आमने-सामने
बयान सामने आते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे गंभीर सुरक्षा मामला बताते हुए सवाल उठाए थे कि बाजवा को ऐसी जानकारी कहां से मिली। मान ने संकेत दिए थे कि क्या बाजवा के किसी आतंकी संगठन से संबंध हैं? उन्होंने कहा कि जब ऐसी जानकारी न तो राज्य इंटेलिजेंस के पास है, न ही केंद्रीय एजेंसियों के पास, तो बाजवा को यह कैसे पता चला?

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राजनीतिक तकरार और कानूनी लड़ाई
एफआईआर के तुरंत बाद बाजवा को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह पहले दिन पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी से राहत मांगी और केस को रद्द करने की मांग की। तब से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है।

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आज की सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि क्या बाजवा को फोन पासवर्ड देने के लिए बाध्य किया जा सकता है या नहीं, और मामले की अगली दिशा क्या होगी।

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