7.29 करोड़ बैंक घोटाले में नया मोड़: फरार आरोपियों के जमानती की संपत्ति नीलामी पर कोर्ट की मुहर

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Rs 7.29-Crore Bank Fraud: Court Orders Auction of Surety’s Property)चंडीगढ़ में इंडियन ओवरसीज बैंक से 7.29 करोड़ रुपये की हुई बड़ी ठगी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मोहाली स्थित अरविंद मशीन एंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमरिंदर सिंह गोरवारा, उसकी पत्नी दलजीत कौर और बेटे साहिल गोरवारा पर आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों का कर्ज हासिल किया और फिर उसे जाली कंपनियों के खातों में घुमा दिया। सितंबर 2019 में CBI द्वारा दायर चार्जशीट में कुल आठ आरोपियों को नामजद किया गया था, जिनमें कंपनी के निदेशक, बैंक के तत्कालीन मैनेजर और अन्य अधिकारी भी शामिल हैं।

➡️ हमारे Video चैनल को देखने के लिए इस Line को Click करें, Follow करें व Like करें। आपको Updates मिलते रहेंगे।

कोर्ट ने तीन मुख्य आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर रखा है, क्योंकि वे जमानत लेने के बाद से फरार चल रहे हैं। मामले में अब सबसे बड़ा मोड़ जमानती पर की जा रही कार्रवाई है। कोर्ट ने आरोपियों को पेश न करने पर जमानतियों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक जमानती ने यह राशि जमा कर दी, लेकिन डेराबस्सी निवासी अत्तर सिंह ने भुगतान से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि उसकी संपत्ति की नीलामी करके जुर्माना वसूला जाए।

Video देखें: सरकार व SGPC आमने सामने, श्री आनंदपुर साहिब में 350वा शहादत दिवस पर टकराव की स्थिति।

CBI ने डेराबस्सी के कलेक्टर को नीलामी और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं, फरार आरोपियों की पकड़ तक CBI अब तक नहीं पहुंच सकी है, जिससे मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों की ठगी और जमानतदार पर कसे शिकंजे ने इस केस को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

Video देखें: हो सकता है इस वीडियो को हटाना पड़े,सरकार व दरबार का दबाव कुछ ज्यादा है लेकिन सच एक बार जरूर देख ले।

Video देखें: श्री आनंदपुर साहिब में चाकचौबंद सुरक्षा: स्पेशल DGP अर्पित शुक्ला का बड़ा बयान।