भाखड़ा नंगल डैम जल संघर्ष : पंजाब-हरियाणा विवाद में अदालत ने आज यह दिया आदेश,जान ले सारी जानकारी।

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Bhakra Water Dispute: Next HC Hearing on May 22)पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चले आ रहे भाखड़ा जल विवाद में आज (20 मई) पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

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इस बीच, नंगल में पिछले 20 दिनों से जारी प्रदर्शन को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दावा किया कि यह लड़ाई पंजाब ने जीत ली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद तीन बार नंगल पहुंचे और इस संघर्ष को नेतृत्व दिया। मुख्यमंत्री 21 मई को सुबह 11 बजे फिर नंगल डेम पहुंचेंगे।

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बैंस ने बताया कि केंद्र और BBMB की ओर से जबरन पानी छोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पंजाब सरकार और स्थानीय लोगों ने मिलकर इसे विफल कर दिया। उन्होंने कहा, “गुरु साहिब की कृपा से हमने यह लड़ाई जीत ली है।”

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बीबीएमबी चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 8 मई को उन्हें और उनके अधिकारियों को पंजाब पुलिस ने डैम संचालन में बाधा डालते हुए रोका और बंधक बनाया। इसके जवाब में पंजाब सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि चेयरमैन के बयान पर विरोधाभास है। 8 मई की लाइव सुनवाई में उन्होंने कहा था कि उन्हें स्थानीय नागरिकों ने घेरा था और पंजाब पुलिस ने सुरक्षित निकाला, लेकिन 9 मई के हलफनामे में उन्होंने इसके विपरीत आरोप लगाए।

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पंजाब सरकार ने इस विरोधाभासी हलफनामे को बीएनएसएस की धारा-215 के तहत झूठा बताया और इसके लिए अदालत से जांच शुरू करने का अनुरोध किया। साथ ही अदालत की अवमानना को लेकर चेयरमैन और जल विनियमन निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर गरमाता जा रहा है, और अगली सुनवाई में अहम मोड़ की उम्मीद की जा रही है।

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