स्कूलों में छुट्टियों को लेकर सख्त आदेश जारी, छात्र और अभिभावक रहें सावधान।

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(CBSE Issues Strict Attendance and Leave Rules for Students) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की हाज़िरी और छुट्टी के नियमों को लेकर नई और सख्त नीति लागू की है। अब न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, और छुट्टी केवल वैध कारण और प्रमाणपत्र के आधार पर ही स्वीकृत होगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी छात्र की हर छुट्टी का रिकॉर्ड स्कूल में रखा जाएगा। बिना पूर्व सूचना या उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर छात्र को ‘डमी उम्मीदवार’ घोषित किया जा सकता है, जिससे वह बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। यहां तक कि मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक शोक या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता जैसे मामलों में भी स्कूल को वैध दस्तावेज, प्रमाणपत्र और अभिभावकों का अनुरोध पत्र जमा कराना जरूरी होगा।

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CBSE ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों और अभिभावकों को छुट्टी प्रक्रिया, हाज़िरी की निगरानी और नियम उल्लंघन की स्थिति में होने वाली कार्रवाई की पूरी जानकारी दें। नियमों के अनुसार, लंबी बीमारी के लिए सरकारी डॉक्टर का मेडिकल प्रमाणपत्र और सभी मेडिकल रिपोर्ट, मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र, तथा अन्य गंभीर कारणों के लिए संबंधित सरकारी अथॉरिटी का प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

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हाज़िरी का आंकड़ा 1 जनवरी से गिना जाएगा। यदि उपस्थिति 75% से कम है, तो स्कूल 7 जनवरी तक कारण, प्रमाण और सिफारिश CBSE के क्षेत्रीय कार्यालय को भेज सकते हैं। इसके बाद किसी मामले पर विचार नहीं होगा। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि उपस्थिति से जुड़ी गलत जानकारी देना या उसमें बदलाव करना ‘हेराफेरी’ माना जाएगा और ऐसे मामलों को तुरंत रद्द किया जाएगा।

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