दिल्ली की हवा पर सख्ती: बिना PUC अब नहीं मिलेगा ईंधन”

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Delhi Implements ‘No PUC, No Fuel’ Rule Amid Severe Pollution)राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा प्रदूषण के गंभीर स्तर (GRAP Stage-IV) को देखते हुए दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन (CAQM) ने शुक्रवार से अब तक के सबसे सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत ‘No PUC, No Fuel’ नीति लागू हो गई है। इसका मतलब है कि जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीज़ल या CNG नहीं दी जाएगी। यह आदेश वातावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है और GRAP Stage-IV लागू रहने तक प्रभावी रहेगा।

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नियमों के सख्त पालन के लिए दिल्ली में 580 पुलिसकर्मियों को विशेष तैनात किया गया है। शहर भर में 126 चेकपॉइंट स्थापित किए गए हैं, जिनमें 37 ‘प्रखर’ वाहन तैनात रहेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी सीधे पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगे ताकि PUC नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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बाहरी वाहनों के लिए भी कड़ा नियम लागू किया गया है। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों का प्रवेश राजधानी में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक परिवहन, आपातकालीन सेवाएं और जरूरी वस्तुओं से जुड़े वाहन छूट प्राप्त हैं।

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निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। रेत, गिट्टी, पत्थर, ईंट, सीमेंट और मलबा ले जाने वाले वाहनों का प्रवेश रोका जाएगा। नियम तोड़ने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
IIT कानपुर की रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों में दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में लगभग 25.1% योगदान वाहनों से आता है, इसलिए यह सख्त कदम आवश्यक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने BS-III और पुराने वाहनों पर सख्त कार्रवाई की अनुमति भी दी है।

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