पुरानी कार, बाइक या स्कूटर खरीदने वालों के लिए बड़ी चेतावनी: पुलिस ने कड़े नियम लागू किए

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Delhi Police Tightens Rules for Buying Used Cars, Bikes & Scooters)अगर आप इस समय पुरानी यानी इस्तेमाल की हुई कार, बाइक या स्कूटर खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया है। अब वाहन खरीदने के बाद उसके कागजात अपने नाम पर ट्रांसफर कराने में देरी होने पर खरीदार को जेल भी जाना पड़ सकता है।

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दिल्ली पुलिस द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, पुरानी गाड़ी खरीदने के 15 दिनों के भीतर नए मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का ट्रांसफर कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अगर तय समय सीमा में दस्तावेज़ ट्रांसफर नहीं किए गए, तो पुलिस खरीदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। यह कदम लाल किले के पास हाल ही में हुए कार बम धमाके के बाद उठाया गया। उस मामले में इस्तेमाल की गई कार की RC पिछले मालिक के नाम पर थी, जिससे जांच में कठिनाइयाँ सामने आई थीं।

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पुरानी कारों का बाजार अधिकतर डीलरों के माध्यम से संचालित होता है। पुलिस ने डीलरों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया है। हर डीलर को आधिकारिक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले की पूरी KYC जानकारी दर्ज हो। अगर RC ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो डीलर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

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दिल्ली के सभी जिलों की पुलिस को अपने क्षेत्रों में पुराने वाहन डीलरों की गतिविधियों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 1.22 करोड़ पंजीकृत वाहन हैं। RC ट्रांसफर समयबद्ध करने से अपराधियों की पहचान तुरंत होगी और पुराने मालिक कानूनी परेशानियों से सुरक्षित रहेंगे।

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पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले NOC और बकाया चालानों की जांच करना अनिवार्य है। वाहन मिलते ही RTO में ट्रांसफर के लिए आवेदन करें और सुनिश्चित करें कि डीलर ने आपके विवरण अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में सही ढंग से दर्ज किए हैं।

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