निलंबित DIG भुल्लर को SC से झटका: CBI जांच जारी रहेगी

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Supreme Court Refuses to Halt CBI Probe)सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित पंजाब पुलिस डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आय से अधिक संपत्ति से जुड़े प्रकरण में सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं लगेगी। शीर्ष अदालत ने भुल्लर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज दो एफआईआर की सीबीआई जांच को रोकने की मांग की थी। यह फैसला भ्रष्टाचार और जवाबदेही से जुड़े मामलों में न्यायपालिका के सख्त रुख को दर्शाता है।

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मुद्दे से जुड़ी समान याचिका पहले से ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस स्तर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि समानांतर न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक टिप्पणियों से बचना ही बेहतर है।

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गौरतलब है कि निलंबित डीआईजी भुल्लर ने हाईकोर्ट के 4 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए सुनवाई जनवरी तक स्थगित कर दी गई थी। भुल्लर के वकील ने दलील दी कि राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति पहले ही वापस ली जा चुकी है, इसके बावजूद जांच जारी रखना दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना अधिनियम का उल्लंघन है।

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जांच जारी रहने का रास्ता साफ कर दिया। यह मामला न केवल प्रशासनिक हलकों में बल्कि राजनीतिक और कानूनी गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है।

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