ड्राइवरों के लिए 45 दिनों का गोल्डन पीरियड, गलत ट्रैफिक चालान नहीं भरना पड़ेगा!

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(45-Day Golden Period for Drivers on Wrong Traffic Challans)गलत ट्रैफिक चालान से परेशान वाहन चालकों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत भरी व्यवस्था लागू की है। अब ड्राइवरों को गलत या झूठे ई-चालान के डर में जुर्माना भरने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने नियमों को सरल बनाते हुए 45 दिनों का “गोल्डन पीरियड” दिया है, जिसके तहत कोई भी वाहन चालक अपने ई-चालान को ऑनलाइन चुनौती दे सकता है। अगर चालक का दावा सही साबित होता है, तो बिना एक पैसा चुकाए चालान रद्द कर दिया जाएगा।

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अक्सर देखा गया है कि मोबाइल पर चालान का मैसेज आते ही लोग घबरा जाते हैं और बिना जांच-पड़ताल के जुर्माना भर देते हैं। लेकिन अब ऐसा करना जरूरी नहीं है। ई-चालान मिलने के बाद चालक के पास पूरे 45 दिन का समय होता है। इस अवधि में वह या तो चालान का भुगतान कर सकता है या फिर उसे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन चुनौती दे सकता है। तय समय में कोई कार्रवाई न करने पर यह माना जाएगा कि गलती स्वीकार कर ली गई है और जुर्माना भरना अनिवार्य होगा।

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गलत चालान को चुनौती देने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए चालक को आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन कर वाहन नंबर या चालान नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद ‘चालान स्थिति’ विकल्प में जाकर शिकायत का कारण लिखना होगा। अगर चालक के पास फोटो या वीडियो जैसे सबूत हैं—जैसे रेड लाइट न तोड़ने का प्रमाण या गलत नंबर प्लेट पर कटा चालान—तो उन्हें भी अपलोड किया जा सकता है।

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शिकायत दर्ज होने के बाद ट्रैफिक विभाग के अधिकारी को 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। सबूत सही पाए जाने पर चालान तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। वहीं, असहमति की स्थिति में चालक जुर्माना भर सकता है या अदालत का रुख कर सकता है।
यदि कोई चालक न भुगतान करता है और न ही चालान को चुनौती देता है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएं निलंबित हो सकती हैं, वाहन ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और मामला अदालत तक भी पहुंच सकता है। यह नई व्यवस्था लाखों ड्राइवरों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

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