सार्वजनिक संपत्ति विवाद: केजरीवाल पर FIR दर्ज

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(FIR Against Kejriwal for Defacing Public Property)पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के तहत FIR दर्ज की गई है। मामला 2019 में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने द्वारका क्षेत्र में बड़े होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।

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शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और अन्य नेताओं के प्रचार होर्डिंग्स द्वारका में अवैध रूप से लगाए गए थे। 2022 में पुलिस जांच में कोई भी होर्डिंग नहीं मिला था, जिसके चलते द्वारका कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था।

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हालांकि, सक्सेना ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसके बाद अदालत ने 11 मार्च को FIR दर्ज करने का आदेश दिया।

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दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर FIR दर्ज होने की पुष्टि की। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।