नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Big GST Reform: Only Two Slabs, Essentials Tax-Free from Sept 22)देश में टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने और आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने GST में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। अब 5%, 12%, 18% और 28% की जगह सिर्फ दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%। ये नए नियम 22 सितंबर से लागू होंगे।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रोटी, पराठा, दूध, छेना जैसे कई खाद्य पदार्थ पूरी तरह टैक्स-फ्री होंगे। साथ ही, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर भी अब GST नहीं लगेगा। 33 जीवनरक्षक दवाओं को भी टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। वहीं टीवी, एसी, कार, मोटरसाइकिल जैसे कई उत्पादों पर टैक्स दर 28% से घटकर 18% कर दी गई है, जिससे ये अब सस्ते होंगे।
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किसानों को भी राहत दी गई है। ट्रैक्टर, खेती की मशीनें और कीटनाशकों पर GST घटाकर 5% किया गया है। उद्योगों के लिए सीमेंट, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और हस्तशिल्प पर भी टैक्स में कमी की गई है।
लग्जरी सामान, याट और तंबाकू उत्पादों पर 28% की बजाय 40% टैक्स लगेगा। हालांकि, तंबाकू पर यह दर बाद में लागू होगी।
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PM मोदी ने कहा कि यह फैसला किसानों, MSME, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों के लिए लाभकारी है और नागरिकों की जिंदगी आसान बनाएगा।
2017 में लागू GST के बाद यह सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। शुरुआत में राजस्व पर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि खपत बढ़ने से घाटा पूरा हो जाएगा।