चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(High Court’s Landmark Helmet Order for Bikers in the Region) सिटी ब्यूटीफुल में बाइक सवारों के लिए एक जरुरी खबर है। 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किए हैं।
पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में अब 4 साल से अधिक उम्र के बाइक सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। यह हेलमेट केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार होना चाहिए।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने इस संबंध में आदेश जारी किए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेशों के चलते अब सिर्फ पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुष और महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट मिलेगी।