शिमला। राजवीर दीक्षित
(Govt Proposes 15-Year Validity for Taxi Permits)हिमाचल प्रदेश में टैक्सी ऑपरेटरों और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल यूनियनों को बड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से अनुशंसा की है कि टैक्सी परमिट की अधिकतम वैधता अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किया जाए। यह कदम वर्षों से चली आ रही टैक्सी यूनियनों की मांगों के मद्देनज़र उठाया गया है।
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परिवहन विभाग द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजे गए पत्र में आग्रह किया गया है कि जनहित में इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाए। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान कानूनों के तहत राज्य सरकार के पास वाहन की आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, जबकि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट रूल्स, 2023 के तहत वर्तमान में 12 वर्ष की सीमा लागू है।
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यदि केंद्र सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है, तो यह निर्णय राज्य भर के टैक्सी चालकों और ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि लंबे समय तक वाहन संचालन भी संभव हो सकेगा।
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टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार भी जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी।