हजारों शिक्षकों को झटका! पेंशन और लाभ अब नहीं मिलेंगे, जाने पूरी जानकारी।

शिमला। राजवीर दीक्षित
(Himachal Withdraws Pension, Salary Benefits for Contract Teachers)हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और विवादास्पद फैसला लेते हुए उन सभी शिक्षकों से पेंशन, वेतन वृद्धि, वरिष्ठता और पदोन्नति जैसे सेवा लाभ वापस ले लिए हैं, जो 2 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुए हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा शुक्रवार को जारी आधिकारिक आदेश में साफ किया गया कि अब अनुबंध सेवा की अवधि को किसी भी वित्तीय या सेवा लाभ में नहीं जोड़ा जाएगा।

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यह कार्रवाई ‘सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024’ के तहत की गई है, जिससे मार्च 2005 में जारी पुराने आदेश भी अमान्य कर दिए गए हैं। निदेशक आशीष कोहली के हस्ताक्षर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के पुराने निर्णयों के आधार पर दी गई सुविधाएं भी अब निष्प्रभावी हो गई हैं।

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इस नए नियम के मुताबिक:
पेंशन, वेतन वृद्धि और पदोन्नति अब केवल नियमित होने की तिथि से मान्य होंगे।
अनुबंध अवधि की सेवा को किसी भी लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा।
पहले कोर्ट के आदेशों से मिले लाभ अब वापस लिए जाएंगे।
नए कानून के उल्लंघन पर नियुक्ति प्राधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे।

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इस फैसले से हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे, जिन्होंने सालों तक अनुबंध आधार पर सेवा दी थी और नियमित होने के बाद बेहतर भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब उन्हें न तो उस सेवा का कोई वित्तीय लाभ मिलेगा और न ही पेंशन की गारंटी।