पंजाब में 15 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू, जानें इसके पीछे का कारण और नई दरें

मोहाली । राजवीर दीक्षित

(Punjab Imposes Green Tax on Old Vehicles to Combat Pollution) पंजाब सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में पंजीकृत पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है।

इस निर्णय के तहत, 15 साल से पुराने निजी वाहन और 8 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों के मालिकों को अब पंजाब की सड़कों पर अपने वाहनों का संचालन करने के लिए ग्रीन टैक्स का भुगतान करना होगा।

इस टैक्स का उद्देश्य पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़क से हटाना और वाहन मालिकों को नए और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की ओर प्रेरित करना है।

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ग्रीन टैक्स की दरें:

निजी वाहनों के लिए:

दोपहिया वाहन: ₹500 सालाना
पेट्रोल वाहन (1500 CC से कम): ₹3,000 सालाना
डीजल वाहन (1500 CC से कम): ₹4,000 सालाना
पेट्रोल वाहन (1500 CC से अधिक): ₹4,000 सालाना
डीजल वाहन (1500 CC से अधिक): ₹6,000 सालाना

कमर्शियल वाहनों के लिए:
8 साल पुरानी मोटरबाइक: ₹250 सालाना
थ्री-व्हीलर: ₹300 सालाना
मैक्सी कैब: ₹500 सालाना
हल्के मोटर वाहन (LMV): ₹1,500 सालाना
मध्यम मोटर वाहन: ₹2,000 सालाना
भारी वाहन: ₹2,500 सालाना

ग्रीन टैक्स का उद्देश्य:
ग्रीन टैक्स को प्रदूषण कर या पर्यावरण कर भी कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक प्रदूषण फैलाने वाले साधनों के उपयोग को हतोत्साहित करना है।

इस टैक्स के जरिए एकत्रित राशि का उपयोग पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने वाले कार्यों में किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में प्रदूषण स्तर में कमी आएगी और लोग नए, अधिक ईको-फ्रेंडली वाहनों की ओर बढ़ेंगे।