नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(ITR Filing 2025: Will July 31 Deadline Be Extended)आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है और टैक्सपेयर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल फिर से सामने है—क्या इस साल 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ेगी? तकनीकी यूटिलिटीज की देरी और टीडीएस अपडेट में विलंब ने समय पर फाइलिंग को लेकर संशय पैदा कर दिया है।
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दरअसल, इस बार टैक्स विभाग ने ITR फॉर्म्स (1 से 7) थोड़ी देरी से अधिसूचित किए हैं, क्योंकि पिछले बजट में किए गए बदलावों के मुताबिक उनमें जरूरी संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, अभी तक e-filing पोर्टल पर ऑनलाइन यूटिलिटीज उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिससे टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहे हैं।
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टीडीएस अपडेट की बात करें तो, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही का डेटा 31 मई तक ही फॉर्म 26AS में अपडेट होता है, जिससे टैक्सपेयर्स को संपूर्ण जानकारी मिलने में देरी होती है। सैलरीड कर्मचारियों को फॉर्म 16 आमतौर पर जून के मध्य में मिलता है, जिसके बिना अधिकांश लोग रिटर्न फाइल करने से कतराते हैं।
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विशेषज्ञों का मानना है कि आयकर विभाग आम तौर पर डेडलाइन तभी बढ़ाता है जब तकनीकी गड़बड़ी हो या कोई असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो—जैसे कोविड महामारी के दौरान हुआ था। इस साल फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है, इसलिए 31 जुलाई की अंतिम तिथि में बदलाव की संभावना कम है।
टैक्स विशेषज्ञों की राय में अगर जल्द ही यूटिलिटीज उपलब्ध हो जाती हैं और तकनीकी अड़चनें नहीं आतीं, तो नॉन-ऑडिट मामलों में 31 जुलाई की डेडलाइन ही लागू रहेगी।
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टैक्सपेयर्स को चाहिए कि वे फॉर्म 26AS और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर तैयारी शुरू कर दें, ताकि डेडलाइन बढ़े या न बढ़े, समय पर ITR फाइल की जा सके।