कोर्ट में नही पहनेंगे काला कोट ? जानिए वकीलों से जुड़ा बड़ा फैसला।

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(No Black Coats for Lawyers This Summer)दिल्ली की अदालतों में गर्मी का असर अब वकीलों की पोशाक पर भी दिखने लगा है। तीस हज़ारी स्थित दिल्ली बार एसोसिएशन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपने सदस्यों को 16 मई से 30 सितंबर तक काला कोट पहनने से छूट दे दी है। यह कदम राजधानी में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए उठाया गया है।

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24 मई को जारी नोटिस के अनुसार, यह छूट एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 49(1)(gg) के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा अनुमत नियमों के अंतर्गत दी गई है। BCI को वकीलों के ड्रेस कोड पर नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और वह मौसम की परिस्थितियों के आधार पर बदलाव कर सकता है।

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एसोसिएशन के सचिव विकास गोयल द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि वकील अब दिल्ली हाईकोर्ट के अधीनस्थ सभी जिला अदालतों में बिना काले कोट के पेश हो सकते हैं। हालांकि, यह भी हिदायत दी गई है कि वकील अन्य अनिवार्य ड्रेस कोड नियमों का पालन करते रहें।

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यह फैसला न सिर्फ वकीलों को राहत देगा, बल्कि न्यायिक कार्यवाही में भी अधिक सहजता लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। वकीलों और न्यायिक समुदाय में यह निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है।