रूपनगर । राजवीर दीक्षित
(Rupnagar: Major Restrictions Imposed Until June 1, DC Issues Strict Orders — Know All Details ) Rupnagar में प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कलमा-नूरपुरबेदी-रूपनगर रोड पर चलने वाले ओवरलोड भारी वाहनों/टिपरों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश 2 अप्रैल 2026 से 1 जून 2026 तक लागू रहेगा। प्रशासन के अनुसार, इस रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही से कई हादसे हो चुके हैं, खासकर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया था।
अब इन वाहनों को पचरंडा मोड़ से Sri Anandpur Sahib मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा, ताकि सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
📌 क्यों लिया गया फैसला?
लगातार सड़क हादसे
स्कूलों के पास भारी ट्रैफिक
ओवरलोड वाहनों से खतरा
लोगों की बढ़ती शिकायतें
👉 प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।



















