रूपनगर। राजवीर दीक्षित
(Ropar Court’s Landmark Judgment: Triple Life Sentence) जिला सत्र न्यायाधीश रूपनगर की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी, साली और पत्नी के भांजे की हत्या के जुर्म में तीन उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिसके तहत दोषी को कुल 70 साल की सजा काटनी होगी।
पुलिस के अनुसार, 3 जून 2020 की रात को आरोपी आलम ने मोरिंडा के शुगर मिल रोड इलाके में अपनी पत्नी काजल, साली जसप्रीत कौर और साली के पुत्र साहिल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जब वे सो रहे थे, तो उन पर कुल्हाड़ी से वार किए और अपनी पत्नी की साली के दूसरे बेटे बॉबी को मारने की कोशिश की, जिसका बचाव हो गया था।
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जिला सत्र न्यायाधीश रमेश कुमारी ने दलीलें सुनने के बाद शनिवार को आरोपी आलम को दोषी करार देते हुए उस पर धारा 302 के तहत हत्या तथा धारा 307 के तहत हत्या के अपराध में दोषी ठहराया।
माननीय न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 57 को लागू किया जिसके अनुसार आजीवन कारावास की सजा 20 वर्ष होगी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के कारण अभियुक्त की आजीवन कारावास की सजा 60 वर्ष हो जाएगी अर्थात धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रत्येक हत्या के लिए 20 वर्ष (तीन शीर्षकों के अंतर्गत) तथा धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रत्येक हत्या के लिए 20 वर्ष (एक शीर्षक के अंतर्गत) तथा कुल 70 वर्ष कारावास की सजा होगी।