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चंडीगढ़ में शराब बिक्री का नया नियम: पेट्रोल पंप और मॉल में भी मिलेगी शराब, डिजिटल पेमेंट अनिवार्य

चंडीगढ़ | राजवीर दीक्षित

(New Liquor Sale Rules in Chandigarh: Alcohol to Be Available at Petrol Pumps and Malls, Digital Payments Made Mandatory) चंडीगढ़ में शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है, जो इस समय सोशल मीडिया और खबरों में तेजी से ट्रेंड कर रहा है। नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 के तहत अब शहर में सिर्फ ठेकों तक ही शराब सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पेट्रोल पंप, मॉल और बड़े मार्केट में भी इसकी बिक्री की अनुमति दी गई है। यह फैसला प्रशासन द्वारा आधुनिक उपभोक्ता जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

नई नीति के अनुसार, अब शराब की दुकानों पर केवल कैश पेमेंट ही नहीं, बल्कि डिजिटल पेमेंट जैसे कार्ड, UPI और POS मशीन अनिवार्य कर दी गई हैं। इसका उद्देश्य ट्रांजेक्शन को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसके अलावा, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर भी लाइसेंस लेकर विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे, जिससे ग्राहकों को एक ही जगह पर कई विकल्प मिलेंगे।

पॉलिसी में एक और अहम प्रावधान जोड़ा गया है—बार, होटल और रेस्टोरेंट में अब अल्कोमीटर (शराब जांच मशीन) रखना जरूरी होगा। इससे लोग खुद अपना अल्कोहल लेवल चेक कर सकेंगे और जिम्मेदारी के साथ ड्राइविंग जैसे फैसले ले पाएंगे।

सबसे खास बात यह है कि एक नई लाइसेंस कैटेगरी L-2D शुरू की गई है। इसके तहत कम से कम 300 वर्ग फुट के क्षेत्र में पेट्रोल पंप, मॉल और मान्यता प्राप्त कमर्शियल मार्केट में आयातित वाइन और बीयर की खुदरा बिक्री की जा सकेगी।

यह नई नीति जहां एक तरफ सुविधा और आधुनिकता को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े सामाजिक और सुरक्षा पहलुओं को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कुल मिलाकर, चंडीगढ़ अब शराब बिक्री के मामले में एक नए मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में अन्य शहरों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।

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