बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों को तत्काल बंद करने की मांग, HC ने चंडीगढ़ प्रशासन से मांगा जवाब

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Chandigarh Administration to Respond on Petition Against Unlicensed Coaching Centers) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बेसमेंट में चल रहे और बिना अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के चल रहे कोचिंग संस्थानों को तत्काल बंद करने की मांग वाली याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है।

अपनी याचिका में निखिल थम्मन ने कहा कि यह मामला अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि संबंधित अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं और चंडीगढ़ में कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे निर्दोष छात्रों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं।

हाईकोर्ट में अधिवक्ता निखिल थम्मन की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने प्रशासन से 27 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।

अपनी याचिका में थम्मन ने तर्क दिया कि कोचिंग संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संख्या पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण सेक्टर 34 मार्केट और सेक्टर 17 मार्केट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्थिति खराब हो रही है।

यह भी कहा गया कि यह मामला बेहद चिंताजनक है क्योंकि संबंधित अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले मासूम छात्रों की जान को खतरे में डाल रहे हैं।