सरकार के सख्त आदेश: 30 जून के बाद नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल: 60 लाख से अधिक वाहनों पर गिरेगी गाज,जाने सारी जानकारी।

चंडीगढ़/नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित
(No Fuel for Old Vehicles in Delhi After June 30) सरकार ने वायु प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। 30 जून 2025 के बाद राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को डीजल, पेट्रोल और सीएनजी नहीं मिलेगा। यह निर्णय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए लिया गया है।

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परिवहन विभाग ने 400 से अधिक पेट्रोल पंपों और 160 सीएनजी स्टेशनों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा कर लिया है। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनकी उम्र की पहचान करेंगे और तय नियमों के अनुसार ईंधन आपूर्ति रोक दी जाएगी।

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सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 60 लाख से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जो तय आयु सीमा पार कर चुके हैं। अब ऐसे वाहन मालिकों को या तो अपने वाहनों को NCR से बाहर ले जाना होगा या अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप करवाना होगा। इसके लिए No Objection Certificate (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

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इस निर्णय के पीछे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देश हैं, जिन्हें अब सख्ती से लागू किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत भारी जुर्माना और वाहन जब्ती जैसे कड़े एक्शन लिए जाएंगे।

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दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अगर यह योजना सफल रही, तो अन्य राज्यों में भी इसका पालन किया जा सकता है।