अपनी गलती से हुई मौत तो नहीं मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम !

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(No Insurance Claim If Driver at Fault: Supreme Court Ruling)कर्नाटक के एक 11 साल पुराने सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मौत उसकी खुद की गलती से हुई हो, तो उसके परिवार को इंश्योरेंस क्लेम का हक नहीं है।

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मामला 18 जून 2014 का है जब कर्नाटक का एक परिवार मलासांद्रा से अरासिकेरे की ओर कार में सफर कर रहा था। रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में कार चला रहे एन.एस. रविश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिवार ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 80 लाख रुपये के क्लेम के लिए अदालत का रुख किया।
23 नवंबर 2024 को अदालत ने जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया कि यह दुर्घटना ड्राइवर की तेज गति और लापरवाही के कारण हुई थी। अदालत ने कहा कि रविश की मौत उसकी अपनी गलती से हुई है, ऐसे में परिवार को इंश्योरेंस क्लेम का हक नहीं बनता।

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इस फैसले के खिलाफ परिवार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की, जहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां भी न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.एस. नरसिंहा और आर. महादेवन की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर हादसा व्यक्ति की लापरवाही से हुआ है, तो बीमा कंपनी पर भुगतान की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।

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