पैन कार्ड पर रोक की चेतावनी, ये काम न किया तो बढ़ सकती है मुश्किल।

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(PAN Card May Be Deactivated from 2026)अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं किया है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अहम अधिसूचना जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन नागरिकों ने आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन कार्ड बनवाया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक असली आधार नंबर से पैन को सत्यापित करना अनिवार्य है।

➡️ हमारे Video चैनल को देखने के लिए इस Line को Click करें, Follow करें व Like करें। आपको Updates मिलते रहेंगे।

अधिसूचना के मुताबिक, जो व्यक्ति 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के लिए आवेदन कर चुके थे और केवल एनरोलमेंट आईडी से पैन हासिल किया, उन्हें अब अपना वास्तविक आधार नंबर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पैन से लिंक करना होगा।

Video देखें: जत्थेदार की नाराज़गी और मंत्री की विनम्रता पर बवाल

इस प्रक्रिया में देरी करने वालों को न केवल 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय भी घोषित किया जा सकता है। हालांकि जिन लोगों के पास आधार उस समय उपलब्ध नहीं था, उन्हें संभावित रूप से जुर्माने से राहत मिल सकती है।

Video देखें: पंजाब में 50 बम आये 18 फट चुके…ब्यान के बाद फंसे कांग्रेसी नेता के घर पहुंच गई पुलिस।

सरकार का यह कदम डेटा सत्यापन और कर प्रणाली की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेषज्ञों की मानें तो यह समय रहते उठाया गया जरूरी कदम है, जिससे कर चोरी और फर्जी पहचान से जुड़े मामलों में कमी आएगी।

Video देखें: शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस शहर में, शराब ठेकेदार ने कर दिया करनामा ।

जनहित में सुझाव: यदि आपने अब तक पैन-आधार लिंकिंग नहीं की है, तो 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन से पहले यह कार्य जरूर पूरा करें।