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कर्मचारियों व पेंशनरों के DA को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,जान ले जानकारी

नई दिल्ली | राजवीर दीक्षित

(Pensioners Get Equal Rights: Supreme Court’s Big Verdict on DA) देश के लाखों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ता (DA) देने के मामले में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि महंगाई का असर दोनों पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए राहत भी बराबर मिलनी चाहिए।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम और केरल सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि वित्तीय संकट का हवाला देकर पेंशनरों के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। अदालत ने अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि समानता का अधिकार हर नागरिक का मूल अधिकार है।

दरअसल, मामला साल 2021 का है जब केरल में कर्मचारियों को 14% DA दिया गया, जबकि पेंशनरों को सिर्फ 11% महंगाई राहत (DR) मिल रही थी। सरकार ने इसे नीतिगत फैसला बताया, लेकिन अदालत ने इसे भेदभावपूर्ण करार दिया।

इस फैसले के बाद अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। फिलहाल उन्हें 58% DA मिल रहा है और संभावना है कि इसमें 2-3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, इस बार देरी के चलते कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है।

इस निर्णय का सीधा असर KSRTC पर पड़ेगा, जहां अब पेंशनरों को बराबरी के आधार पर बकाया भुगतान करना होगा। यह फैसला न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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