चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Strict Pet Rules in Chandigarh — Ban on Dangerous Dog Breeds, Heavy Fines for Violations) कुत्ते पालने के शौकीनों के लिए चंडीगढ़ से बड़ी खबर आई है। नगर निगम ने अब पालतू कुत्तों को लेकर नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अमेरिकन बुल डॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कोर्सो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटवीलर जैसी खतरनाक नस्लों को पालने पर अब पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम “चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज़” के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और स्वच्छता को सुनिश्चित करना है।
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नए नियमों के अनुसार, अब हर पालतू कुत्ते की नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 500 रुपये शुल्क तय किया गया है। यह रजिस्ट्रेशन हर 5 साल बाद नवीनीकृत कराना होगा। साथ ही, रोज गार्डन, रॉक गार्डन, शिवालिक गार्डन, जापानी पार्क और बोटैनिकल गार्डन जैसे सार्वजनिक पार्कों में कुत्तों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
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केवल निर्धारित स्थानों पर ही कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति होगी, अन्यत्र ऐसा करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर किसी पड़ोसी को आपत्ति है, तो उसके घर के बाहर कुत्ते को टहलाना भी मना होगा।
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कुत्ते को सैर करवाते समय मल-मूत्र साफ करने के उपकरण रखना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर कुत्ता जब्त किया जा सकता है, और जुर्माना 10 दिन में न भरने पर उसकी नीलामी हो सकती है।
साथ ही, घर के आकार के अनुसार कुत्तों की संख्या तय की गई है — 5 मरले में 1, 10 मरले में 2, 12 मरले में 3 और 1 कनाल के घर में अधिकतम 4 कुत्ते रखने की अनुमति होगी।

















