लुधियाना । राजवीर दीक्षित
(Three-Month Window for Consumers to Settle Dues) पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने सभी श्रेणियों के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के संबंध में एक कमर्शियल सर्कुलर जारी किया है। सांसद संजीव अरोड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस कमर्शियल सर्कुलर की प्रतियां पीएसपीसीएल के तहत सभी इंजीनियर-इन-चीफ व चीफ इंजीनियर को भेज दी गई है।
इस कमर्शियल सर्कुलर के अनुसार, पीएसपीसीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने का फैसला किया है, जो तीन माह तक लागू रहेगा। ताकि सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं (एपी और सरकारी विभागों जैसे जलापूर्ति एवं स्वच्छता, स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों और अन्य सरकारी विभागों को छोड़कर) को 30 सितंबर 2023 तक मौजूदा भुगतान व चूक राशि का निपटान करने का अवसर दिया जा सके।
औद्योगिक श्रेणी के तहत ओटीएस चुनने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रोसेसिंग फीस 5 हजार रुपये और गैर-औद्योगिक श्रेणी के लिए 2 हजार रुपए होगी, जो ओटीएस योजना के तहत अंतिम तय राशि के लिए एडजस्टेबल होगा। यदि उपभोक्ता बाद के नोटिस के माध्यम से सूचित की गई तय राशि जमा करने में विफल रहता है, तो पीएसपीसीएल के पास जमा की गई प्रोसेसिंग फीस जब्त होगी।