चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Big Relief in Punjab: DL and RC Renewal Made Easier)पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (डी.एल.) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.) से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। पंजाब सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए इन दस्तावेजों के नवीनीकरण और रजिस्ट्रेशन के अधिकार अब क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंप दिए हैं।
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इस फैसले का उद्देश्य पेंडिंग रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण से जुड़ा पुराना बैकलॉग खत्म करना है, जिससे आम लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब राज्य के नागरिक एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन माध्यम से अपने पुराने वाहनों और लाइसेंसों का नवीनीकरण करवा सकेंगे।
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भुल्लर ने बताया कि पहले दस्तावेजों के ऑनलाइन अप्रूवल न होने के कारण आम जनता को दिक्कतें आ रही थीं, लेकिन अब यह प्रक्रिया सरल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक लिखित पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं ताकि काम तेजी से पूरा हो सके।
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जिन दस्तावेजों में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की शर्तें पूरी नहीं होतीं, उनके लिए 24 मई 2024 को जारी राज्य परिवहन आयुक्त के पत्र के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैकलॉग मामलों के लिए एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित हलफनामा लिया जाएगा जिसमें सभी जानकारियां जैसे वाहन की श्रेणी, रजिस्ट्रेशन की अवधि, टैक्स भुगतान और बकाया न होने की पुष्टि शामिल होगी। यह कदम आम जनता के लिए डिजिटल प्रक्रिया को आसान बनाकर प्रशासनिक पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा