BBMB चेयरमैन के लिए अब नई मुसीबत,हाईकोर्ट में दी गलत जानकारी दी,पंजाब सरकार ने शुरू की बड़ी कानूनी पहल

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab Moves Against BBMB Chief)पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के चेयरमैन श्री मनोज त्रिपाठी के खिलाफ बड़ा कानूनी कदम उठाते हुए उन्हें जानबूझकर माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को गुमराह करने का दोषी ठहराया है। सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 379 का हवाला देते हुए कोर्ट से बीएनएसएस की धारा 215 के अंतर्गत जांच शुरू करने की अपील की है, जो झूठा हलफनामा दाखिल करने से जुड़ी है।

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मामला उस समय तूल पकड़ गया जब 8 मई, 2025 को कोर्ट की लाइव कार्यवाही में त्रिपाठी ने यह स्वीकार किया कि उन्हें केवल स्थानीय लोगों ने घेरा था और पंजाब पुलिस ने उन्हें सुरक्षित निकाला। लेकिन अगले ही दिन दिए गए हलफनामे में उन्होंने दावा किया कि उन्हें गैरकानूनी हिरासत में रखा गया, जो उनके पूर्व बयान से उलट था।

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इसके अलावा, पंजाब सरकार ने त्रिपाठी और जल नियमन निदेशक श्री संजीव कुमार के खिलाफ भी अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने 6 मई, 2025 के हाईकोर्ट आदेश की जानबूझकर अवहेलना की और आदेशों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया।

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सरकार का कहना है कि कोर्ट ने केवल 2 मई की बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करने का निर्देश दिया था, जिनकी जानकारी न तो राज्य अधिकारियों को और न ही बीबीएमबी प्रमुख को औपचारिक रूप से दी गई थी। इसके बावजूद, त्रिपाठी ने अदालत को गुमराह करते हुए यह दावा किया कि अदालत ने हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है।

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