चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab’s New Rule: Tenant Verification Mandatory or Face Legal Action)पंजाब में सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं, जिनके तहत अब किसी भी मकान मालिक को बाहरी राज्य से संबंधित किराएदार या घरेलू कर्मचारी रखने से पहले नजदीकी थाने या साझा केंद्र में उनकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। बर्नाला पुलिस ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
➡️ हमारे Video चैनल को देखने के लिए इस Line को Click करें, Follow करें व Like करें। आपको Updates मिलते रहेंगे।
एस.एस.पी. बर्नाला, मुहम्मद सरफराज आलम ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस वेरीफिकेशन के बिना किराएदारों या घरेलू नौकरों को रखने के मामलों में वृद्धि को गंभीरता से लिया गया है। इसके तहत, जिलेभर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को शहर में शरण लेने से रोकना और किसी अप्रिय घटना से बचाव करना है।
Video देखें: पंजाब में 50 बम आये 18 फट चुके…ब्यान के बाद फंसे कांग्रेसी नेता के घर पहुंच गई पुलिस।
एस.एस.पी. ने बताया कि डी.जी.पी. पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर अपराध विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मकान मालिकों को किसी भी किराएदार या घरेलू कर्मचारी के बारे में पुलिस को जानकारी देने की सख्त आवश्यकता होगी। यह कदम न केवल अपराधों की रोकथाम करेगा, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
Video देखें: पंजाब का चर्चित sex स्कैंडल।
इस संबंध में एस.एस.पी. ने आम लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास कोई भी शक़ी गतिविधि या व्यक्ति देखे, तो उसे तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने में सूचित करें।