पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: स्कूलों में बदले गए नियम,जाने पूरी जानकारी।

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
( New Admission Rules for Govt Schools)सरकारी स्कूलों में दाख़िले को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। अब बाल वाटिका से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्रों का दाख़िला केवल आधार कार्ड पर दर्ज पते के आधार पर ही किया जाएगा।

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शहर के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में लगातार इज़ाफा हो रहा है, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। विभाग ने साफ कर दिया है कि अब रेंट डीड के आधार पर दाख़िले नहीं होंगे, ताकि एक बच्चा दो जगहों से सरकारी सुविधाओं का लाभ न उठा सके।

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शिक्षा विभाग अब शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) का सख्ती से पालन करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को उन्हीं के नज़दीकी स्कूल में एडमिशन मिले। यदि सीट उपलब्ध नहीं हुई तो दूसरे नज़दीकी स्कूल में भेजा जाएगा।

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यूनिक आईडी होगी ज़रूरी:
बच्चों की डुप्लीकेट एंट्री और सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब आधार से लिंक एक यूनिक आईडी भी तैयार की जाएगी। इससे सरकारी योजनाओं जैसे मिड-डे मील, किताबें और वज़ीफे का लाभ केवल पात्र बच्चों को ही मिल सकेगा।

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रेंट डीड से नहीं मिलेगा दाख़िला:
कई बार देखा गया कि रेंट डीड दिखाकर दाख़िला लिया जाता है, लेकिन उस पते पर बच्चा या उसके माता-पिता रहते नहीं। ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब दाख़िले के लिए केवल आधार कार्ड के पते को ही स्वीकार किया जाएगा।
डायरेक्टर एस.पी.एस. बराड़ ने स्पष्ट किया कि यह कदम बच्चों की वास्तविक ज़रूरतों और शिक्षा व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए ज़रूरी है।