पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी: पंजाब सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab Revises Pension for Retired Teachers)पंजाब सरकार ने राज्यभर के सेवानिवृत्त शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए 7वें यू.जी.सी. वेतनमान के अनुसार पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा। उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इससे लगभग 500 सेवानिवृत्त शिक्षकों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें 400 पेंशनधारक और 100 पारिवारिक पेंशनधारक शामिल हैं। इस संशोधन के चलते सरकार पर कुल 38.99 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

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सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को संशोधित पेंशन दी जाएगी, जबकि 1 अक्टूबर 2022 से जनवरी 2025 तक का बकाया चार तिमाही किश्तों में वितरित किया जाएगा। भुगतान वित्त विभाग द्वारा 7 अप्रैल 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत होगा। नए फॉर्मूले के अनुसार, पेंशन का निर्धारण 1 जनवरी 2016 के परिकल्पित वेतन का 50% और पारिवारिक पेंशन का 30% होगा।

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सरकार के इस फैसले से सेवानिवृत्त शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

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