अब ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाना मुश्किल, रेलवे ने लागू किए नए नियम

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(New Railway Rules: Extra Luggage in Trains to Incur Charges)भारतीय रेलवे ने यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सामान ले जाने के नियमों में सख्ती की है। अब यात्रियों को तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह नियम यात्रियों को अनावश्यक भार से बचाने और सफर को आरामदायक बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

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क्या हैं नए नियम?
भारतीय रेलवे ने विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के लिए सामान की सीमा तय कर दी है:
एसी फर्स्ट क्लास – 70 किलोग्राम
एसी 2-टियर व फर्स्ट क्लास – 50 किलोग्राम
एसी 3-टियर, एसी चेयर कार, स्लीपर क्लास – 40 किलोग्राम
द्वितीय श्रेणी – 35 किलोग्राम

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अतिरिक्त सामान पर देना होगा शुल्क
अगर यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर चलते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना होगा। सामान सीमा से कुछ अधिक होने पर सामान्य दर से शुल्क लिया जाएगा, लेकिन अधिक सामान होने पर 1.5 गुना ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है।

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किन वस्तुओं पर नहीं मिलेगा मुफ्त सामान भत्ता?
रेलवे के नियमों के अनुसार, स्कूटर, साइकिल, ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर, विस्फोटक सामग्री और एसिड जैसी वस्तुओं को मुफ्त सामान भत्ते में शामिल नहीं किया गया है। इन वस्तुओं के लिए अलग से बुकिंग करानी होगी।

अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप रेलवे के इन नए नियमों को ध्यान में रखें ताकि सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।