अगर बैंक डूब जाए तो आपके पैसों का क्या होगा? सच जानिए RBI के नियमों से

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(What Happens to Your Money if a Bank Fails? Know RBI Rules)आज के दौर में बैंकिंग सेक्टर आम आदमी की वित्तीय सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और ब्याज अर्जित करने के लिए बैंकों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक दिवालिया हो जाए या बंद हो जाए, तो आपकी जमा राशि का क्या होगा? इसी सवाल का जवाब देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

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RBI के नियम: आम लोगों के पैसों की सुरक्षा का प्रावधान

अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, तो ग्राहकों की जमापूंजी की सुरक्षा के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट के तहत 5 लाख रुपये तक की राशि बीमा कवर के रूप में दी जाती है। यह कवर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी और एफडी जैसे सभी जमा खातों पर लागू होता है।

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90 दिनों में मिल सकती है बीमित राशि

2021 में सरकार द्वारा नियमों में किए गए बदलाव के बाद, किसी भी संकटग्रस्त बैंक के ग्राहकों को 90 दिनों के भीतर उनकी 5 लाख रुपये तक की बीमित जमा राशि वापस मिल जाती है। यह कदम बैंकों में जमा धन को सुरक्षित करने और ग्राहकों को राहत देने के लिए उठाया गया है।

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बैंक में जमा रकम को लेकर सतर्क रहें

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्राहकों को अपनी जमा राशि को विभाजित करके विभिन्न बैंकों में निवेश करना चाहिए, जिससे जोखिम कम हो सके। साथ ही, हमेशा यह जांचना जरूरी है कि आपका बैंक DICGC बीमा कवर के अंतर्गत आता है या नहीं।

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