चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(HC Orders Punjab Govt to Decide Amritpal’s Parole Plea Within a Week)पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। अमृतपाल सिंह ने आगामी संसद के विंटर सेशन (1 से 19 दिसंबर) में शामिल होने के लिए अस्थायी पैरोल की मांग की है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र की तिथियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को जल्द से जल्द उचित आदेश जारी करना चाहिए।
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अमृतपाल सिंह, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, ने अपनी याचिका में कहा है कि या तो उनकी संसद में व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए या फिर उन्हें अस्थायी पैरोल प्रदान की जाए। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सवाल उठाया था कि डिटेंशन खत्म किए बिना संसद में शामिल होना कैसे संभव होगा, जिस पर उनके वकील ने तर्क दिया कि यह याचिका धारा 15 के तहत सीमित राहत से जुड़ी है और इसका मकसद सिर्फ सत्र के लिए उपस्थिति की अनुमति है।
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याचिका में यह भी बताया गया है कि अप्रैल 2023 से डिटेंशन में रहने के बावजूद अमृतपाल सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 4 लाख वोटों के साथ जीत हासिल की और आज भी 19 लाख से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
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अमृतपाल के वकील इमान सिंह खारा ने अदालत को अवगत कराया कि 17 अप्रैल 2024 को उनके खिलाफ तीसरा डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया था, जिसे बाद में सलाहकार बोर्ड ने भी उचित ठहराया और 24 जून को इसे बढ़ा दिया गया। संसद सत्र में शामिल होने के लिए अमृतपाल ने 13 नवंबर को एप्लिकेशन भेजी थी, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

















