Home Breaking News टोल को लेकर बड़ा फैसला ! अब सिर्फ केंद्र सरकार का हक...

टोल को लेकर बड़ा फैसला ! अब सिर्फ केंद्र सरकार का हक : सुप्रीम कोर्ट

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Big decision on toll collection! Now it is solely the right of the Central Government: Supreme Court.) राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा और साफ़ फैसला दिया है,Supreme Court of India ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर लिया जाने वाला टोल पूरी तरह केंद्र सरकार के अधिकार में आता है। न्यायमूर्ति B. V. Nagarathna और न्यायमूर्ति Ujjal Bhuyan की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि
टोल वसूलने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास ही रहेगा।

यानि कि अब National Highways Authority of India द्वारा वसूला गया टोल पूरी तरह Union List के अंतर्गत माना जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें केवल उन्हीं टोल पर अधिकार रखेंगी,जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाए गए हैं। यह फैसला Madras High Court के 2025 के निर्णय को चुनौती देने के बाद आया,जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संवैधानिक फैसला सुनाया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि NHAI द्वारा वसूला गया टोल पूरी तरह केंद्र सूची के अंतर्गत आता है।

इस फैसले के बाद राज्यों के अधिकार सीमित हो गए हैं और अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली का अधिकार पूरी तरह केंद्र सरकार के पास रहेगा।

Translate »
error: Content is protected !!