Home Business पंजाब कर्मचारियों को बड़ी राहत! हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

पंजाब कर्मचारियों को बड़ी राहत! हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

चंडीगढ़ | राजवीर दीक्षित

(Big Relief for Punjab Employees! Historic High Court Decision) पंजाब के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। Punjab and Haryana High Court ने एक अहम फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि समान परिस्थितियों में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी विभाग में जूनियर कर्मचारियों को सेवाएं नियमित (Regularize) करने का लाभ दिया गया है, तो उसी स्थिति में काम कर रहे सीनियर कर्मचारियों को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला पंजाब के हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है।

यह मामला Punjab Roadways Transport Corporation (PRTC) से जुड़े कर्मचारी गुरमेल सिंह का था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास चतरथ ने कोर्ट में दलील दी कि विभाग नियमों की अनदेखी कर रहा है और जानबूझकर नियमित करने का लाभ नहीं दे रहा।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस Harpreet Singh Brar की बेंच ने 2004 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत गुरमेल सिंह को नियमितीकरण से वंचित किया गया था।

कोर्ट ने आदेश दिया कि गुरमेल सिंह की सेवा उसी तारीख से नियमित की जाए, जिस दिन उनके जूनियर कर्मचारियों को यह लाभ दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह संविधान के Article 14 of Indian Constitution के तहत समानता के अधिकार का मामला है।

हाईकोर्ट ने PRTC को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी को सभी लाभ दिए जाएं, जिनमें सीनियरिटी, वेतन निर्धारण, एरियर और पेंशन शामिल हैं। इसके साथ ही एरियर पर 6% सालाना ब्याज भी देने का आदेश दिया गया है।

यह फैसला आने वाले समय में कई अन्य कर्मचारियों के लिए भी राहत का रास्ता खोल सकता है।

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