द टारगेट न्यूज डेस्क।
(“Court Allows Sukhbir Badal to Travel Abroad”) कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री Sukhbir Singh Badal को बड़ी राहत मिली है। चंडीगढ़ की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District & Sessions Judge) की अदालत ने उन्हें 7 जुलाई से 11 जुलाई तक विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है।
सुखबीर बादल इस मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ 7 अगस्त 2018 को कोटकपूरा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। विदेश यात्रा की अनुमति मांगते हुए उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से विदेश जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वह अगली सुनवाई से पहले भारत लौट आएंगे।
यह मामला 14 अक्टूबर 2015 को हुई कोटकपूरा पुलिस फायरिंग से जुड़ा है। यह घटना बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांवों में हुई बेअदबी की घटनाओं के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान हुई थी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में कई लोग घायल हुए थे, जबकि Behbal Kalan में हुई पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं ने पूरे पंजाब में भारी राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया था।
बाद में Punjab and Haryana High Court ने मामले की सुनवाई Faridkot की अदालत से स्थानांतरित कर Chandigarh की अदालत में करने का आदेश दिया था। इससे पहले भी, जब यह मामला फरीदकोट की अदालत में लंबित था, तब भी सुखबीर बादल को विदेश यात्रा की अनुमति मिल चुकी थी।
अब अदालत के इस ताज़ा फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जबकि मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।



















